होर्डिंग लगाना धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित

 इंदौर। जिले में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बिना सक्षम अनुमति (स्थानीय निकाय द्वारा जारी) के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि श्रेणी के  होर्डिंग, विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।


                जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में म0प्र0 आउटडोर विज्ञापन नियम-2017 का उल्लंघन कर लगाये गये सभी श्रेणी के होर्डिंग्स, विज्ञापन, कटआउट, बिल बोर्ड, लेखन, सूचना पैनल, यूनिपोल, स्टेंडीज, ग्रेन्ट्री को प्रतिबंधित किया गया है । निर्देश दिये गये हैं कि स्थानीय निकाय तत्काल इन्हें चिन्हित कर सख्ती से हटाये।


      बताया गया है कि समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि आये दिन विभिन्न राजनैतिक व्यक्ति, सामाजिक संगठन एवं अन्य संस्थाए या व्यक्ति विशेष द्वारा होर्डिग, कटआउट, बैनर, सड़कों पर गेट आदि सार्वजजिक स्थानों पर अवैध रूप से लगाये जा रहे है। जिससें आम जन के यातायात में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है तथा कई बार ये दुर्घटनाओं के कारण भी बनते है । इन कारणों से उपजे विवादों से कई बार क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका भी बनी रहती है । इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित  है । इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही  है । मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति के संकट का भय बना हुआ है । इसके मद्देनजर उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम, आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।


              यह प्रतिबंधात्मक आदेश 8 नवम्बर 2019 से प्रभावशील होकर 5 जनवरी 2020 तक लागू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी ।