इंदौर । "ग्रीन सर्कल-क्लीन सर्कल" बनाये जाने की दिशा में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गत दिवस के कंट्रोलर संतोष सिंह कुशवाहा एवं एडीओ वीके वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त आंतरिक-2 प्रभारी मीरा सिंह, उपनिरीक्षक की टीम द्वारा अवैध मदिरा विक्रय और संग्रह के विरुद्ध औचक कार्रवाई की गई।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छोटी बांगडदा के पास सांवेर की तरफ जा रही अल्टो कार क्रमांक एमपी 09सीएम 0549 को रोककर तलाशी लेते हुए डिक्की में छिपाकर रखी गई 2 पेटी मशाला ,1 पेटी प्लेन और 1 पेटी बकार्डी ब्लैक शराब जब्त की गई। मौके से कार चालक राकेश फुलेरिया पिता कनिराम फुलेरिया 32 वर्ष निवासी मुकाता सांवेर जिला इंदौर को गिरफ्तार किया गया। शराब परिवहन और संग्रहण के दस्तावेज दस्तावेज नहीं मिलने पर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की 34(1) क में प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी और जब्ती
आरोपी-राकेश फुलेरिया पिता कनिराम 32 वर्ष ,निवासी मुकाता,सांवेर जिला इंदौर के कब्जे से अल्टो कार क्रमांक एमपी 09सीएम 0549 कीमती 3 लाख रुपए के अलावा कार की डिग्गी से 2 पेटी मशाला कीमती 8500 रुपए, एक पेटी प्लेन कीमती 3000 रुपए और 1 पेटी बकार्डी कीमती 12,000 रुपए ,कुल कीमती 3,23,500 रुपए की जब्त की गई।
दो ढाबों का औचक चेकिंग
शराब से लोड कार पकडने से पूर्व आबकारी वृत्त आंतरिक-2 प्रभारी ने गश्त के दौरान हरियाणा ढाबा और शेर-ए-पंजाब ढाबा में दबिश देकर सघन तलाशी लेते हुए 45 पाव मशाला शराब कीमती 3823रुपए की जब्त की। ढाबों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) और 36(1) के तहत कार्रवाई की गई।साथ ही ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत भी दी गई है।
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