याचिकाकर्ता अध्यापकों को भी समस्त हित लाभ दिए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

इंदौर। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के संरक्षक हरीश बोयत, प्रांतीय महामंत्री अशोक मालवीया व जिला अध्यक्ष प्रवीण यादव ने बताया कि जबलपुर हाई कोर्ट के आदेशानुसार अध्यापक संवर्ग को समस्त हितलाभ दिए जाने के लिए बिना केस वापिस लिए नए कैडर में इन्हें शामिल किया जाए। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त ने भी 1 मार्च 2021 को  समस्त जिलाशिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर 7 दिन में प्रक्रिया पूर्ण कराने के आदेश दिए थे। किंतु इंदौर के लगभग पोने 200 याचिकाकर्ताओं को आदेश जारी होने के 4 माह बाद भी नए कैडर के आर्थिक हितलाभ से लाभान्वित नहीं किया गया है।
इस संबंध में आज संगठन का प्रतिनिधि मंडल आज के प्रभारी जिलाशिक्षा अधिकारी नरेंद्र जैन से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शीघ्र ही प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
आज के ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंगरक्षक हरीश बोयत, अपाक्स जिलाध्यक्ष रमेश यादव, प्रांतीय महामंत्री अशोक मालवीया, जिला अध्यक्ष प्रवीण यादव, संभागीय सचिव आनंद हार्डिया, जिला सचिव पवन मोहनिया, नगर अध्यक्ष अरुण पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष सांवेर मनोहर परमार, कोषाध्यक्ष विजयराम भगत, वहाब भाई शामिल थे।
ज्ञापन का वाचन पवन मोहनिया ने किया व आभार आनंद हार्डिया ने माना।


आप विश्वगुरु का ताजा अंक नहीं पढ़ पाए हैं तो यहां क्लिक करें


विश्वगुरु टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।