धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश में मिली विभिन्न रियायते


कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जारी किये आदेश

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में पूर्व में धारा-144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुये विभिन्न रियायते दी है। 
इस संबंध में जारी आदेशानुसार समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मण्डल के कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति में संचालित हो सकेंगे। निजी कार्यालय / संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकेंगे। जिम्नेशियम एवं फिटनेस सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता से प्रातः 6 बजे से रात्री 8 बजे तक संचालित हो सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शकों की उपस्थित प्रतिबंधित रहेगी। समस्त रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता से रात्री 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे ।
विवाह आयोजनों में वर एवं वधु के 20-20 व्यक्तियों के साथ तथा अन्य 10 व्यक्ति (बैंड, पंडित आदि सहित) कुल 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इस आयोजन हेतु पूर्व में व्यक्तियों की नामजद सूची संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. को प्रदाय करना होगी। संबंधित क्षेत्र के एस. डी.एम./सी.एस.पी. तथा थाना प्रभारी एवं थाना क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्व पालन हो। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्री 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी धार्मिक / पूजा स्थल में अब एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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