नवदुर्गा उत्सव में गरबा भी होगा और डीजे भी बजेगा, लेकिन व्यवसायिक गरबा पर रहेगा प्रतिबंध
इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की अनुमति दे दी है। सोसायटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में गरबा हो सकता है, लेकिन व्यावसायिक गरबा नहीं होगा। पंडाल में डीजे, बैंड और ढोल भी बजाया जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर पहले से ज्यादा श्रद्धालु जुट सकेंगे। वहीं शादी और अंतिम संस्कार में 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे।  15 अक्टूबर के बाद सभी कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत क्षमता से खुल सकेंगे।
नवरात्र से दो दिन पहले मंगलवार को सरकार ने कोचिंग, शादी, अंतिम संस्कार, जिम, स्टेडियम आदि पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में गणेशोत्सव के दौरान लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी। चल समारोह या विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं होगी।  पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या जुलूस में केवल 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

शहर में कहीं भी व्यावसायिक गरबा नहीं
गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि व्यावसायिक गरबा नहीं होगा। गरबा कॉलोनी या सोसायटी में ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान शहरों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गरबा होता है। इसमें हजारों की भीड़ जुटती है। पंडालों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक डीजे, बैंड और ढोल बजाया जा सकेगा। वहीं रात 10 बजे तक गरबा किया जा सकता है। पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से बनी प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती।

बड़े स्थान पर रावण दहन, लेनी होगी अनुमति
दशहरे पर रावण का पुतला जलाने को लेकर भी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कॉलोनियों या सोसायटियों में पुतले जलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर रावण को बड़ी जगह पर जलाया जाता है, तो प्रशासन से पहले से अनुमति लेनी होगी।

ये भी छूट दी गई
  • 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग क्लासेस 100 फीसदी क्षमता से खुल सकेंगी।  अभी तक इसे 50% क्षमता पर खोलने की अनुमति है।
  • जिम अब 50 फीसदी की जगह 100 फीसदी क्षमता पर खुल सकेंगे।
  • 50% क्षमता पर ही खुलेंगे थिएटर।  उन्हें कोई छूट नहीं दी गई है।
  • स्टेडियम 50% क्षमता पर ही खुलेंगे।
  • शादी में 300 लोग शामिल हो सकेंगे।  अब तक 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति है।
  • अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 200 लोगों को अनुमति दी गई है।

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