मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: ओबीसी पद के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित
इंदौर।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश में निर्धारित तिथि पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो रहा है
 वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इससे पहले पंचायत राज निदेशालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 18 दिसंबर को हुई आरक्षण प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जमोद ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव वर्ष 2021 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ओबीसी के लिए आरक्षित पंचायत -22 त्रिस्तरीय पंचायतों के। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों और जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं दरअसल, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर शुक्रवार को राज्य की ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई. इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है।

अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी स्थगित
मध्य प्रदेश पंचायत राज निदेशालय ने शुक्रवार देर शाम जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 14 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया होनी थी मामला हाईकोर्ट में था, जिसके चलते इसे टाल कर 18 दिसंबर की तारीख तय की गई अब इसे अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का आरक्षण तय होना था

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