मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आरक्षण 14 दिसंबर को
इंदौर। 
मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन 13 दिसंबर 2021 खास होने जा रहा है। एक तरफ पंचायत चुनाव 2021-22 के पहले और दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं, आरक्षण और परिसीमन को लेकर एमपी कांग्रेस के नेताओं की ओर से की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसके अलावा मंगलवार 14 दिसंबर को रिजर्वेशन कराना है।
राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि पहले और दूसरे चरण के नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य 13 दिसंबर से और तीसरे चरण के लिए 30 दिसंबर को शुरू होगा। प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। चरण III के लिए II और 6 जनवरी। पहले और दूसरे चरण के लिए 21 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीसरे चरण के लिए 7 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने और चुनाव चिन्ह आवंटन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर और तीसरे चरण के लिए 10 जनवरी दोपहर 3 बजे तक है पहले चरण के लिए 6 जनवरी, दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी और तीसरे चरण के लिए 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान (यदि आवश्यक हो) होगा
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि मतदान केंद्र पर पंच और सरपंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी और तृतीय चरण के लिए 20 फरवरी 2022 को प्रातः 8 बजे से होगी। पहले चरण के लिए 11 जनवरी, दूसरे चरण के लिए 2 फरवरी और तीसरे चरण के लिए 21 फरवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे से पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। जनपद पंचायत सदस्यों के चुनाव परिणाम पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए 22 फरवरी को और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 23 फरवरी, 2022 को सुबह 10:30 बजे से घोषित किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें आज सुनवाई
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एमपी कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की अगली तारीख पर सुनवाई की
 सोमवार तय किया गया था। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने की याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी।

मंगलवार 14 दिसंबर 2021 को आरक्षण
मध्य प्रदेश की 52 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण 14 दिसंबर 2021 को होना है, इसके लिए पंचायत राज निदेशालय की ओर से कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश पंचायत राज निदेशालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी सूचना के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 के अनुसार एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995, 14 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया दिसंबर 2021 की तारीख तय की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. भोपाल में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) कलियासोत बांध के पास आरक्षण की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि आरक्षण की कार्यवाही की जानकारी जिला एवं पंचायत कार्यालयों में चस्पा करें।
बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 9 जिलों में 6 जनवरी 2022 को, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को 7 जिलों में और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को 36 जिलों में होगा. वोटिंग ईवीएम से होगी। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर पंच और सरपंच पद के लिए वोटों की गिनती की जाएगी। मप्र में कुल 3 करोड़ 92 लाख 51 हजार 811 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 20230095, महिला मतदाता 19020672 और अन्य मतदाता 1044 हैं। इस चुनाव में 859 जिला सदस्य, 6727 जिला सदस्य, 22581 सरपंच और 362754 लाख पंच चुने जाएंगे।

आप विश्वगुरु का ताजा अंक नहीं पढ़ पाए हैं तो 
यहां क्लिक करें


विश्वगुरु टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।