वहीं, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें कोई शुल्क देय नहीं होने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। यानी विभिन्न करों का भुगतान करने के साथ-साथ बिजली नोड्स भी आवश्यक हैं। इसके लिए सभी बिजली कंपनियां विशेष काउंटर बना रही हैं। जिस नामांकन पत्र में यह प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने ऐसी सुविधा दी है कि नामांकन पत्रों की जांच के समय तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
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