इंदौर। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन मामलों की जल्द सुनवाई करने को कहा। कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए परिसीमन रद्द करने और 2014 में आरक्षण के माध्यम से चुनाव कराने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से हाई कोर्ट जाने को कहा है।
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