बिना अनुमति के किया था प्रदर्शन
मामला वर्ष 2018 का है। वकील संतोष यादव ने बताया कि पटेल के खिलाफ देपालपुर थाने में बगैर शासन की अनुमति प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पटेल को आर्टिकल 188 के तहत बरी कर दिया लेकिन आर्टिकल 143 के तहत दोषी करार दिया। एडवोकेट जय हार्डिया ने कहा कि हम स्पेशल न्यायालय के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे।
मामला वर्ष 2018 का है। वकील संतोष यादव ने बताया कि पटेल के खिलाफ देपालपुर थाने में बगैर शासन की अनुमति प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पटेल को आर्टिकल 188 के तहत बरी कर दिया लेकिन आर्टिकल 143 के तहत दोषी करार दिया। एडवोकेट जय हार्डिया ने कहा कि हम स्पेशल न्यायालय के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे।
आप विश्वगुरु का ताजा अंक नहीं पढ़ पाए हैं तो यहां क्लिक करें
विश्वगुरु टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।