इंदौर में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने पर कोर्ट उठने तक खड़े रहने की सजा
इंदौर
 जिला न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस विधायक को गुरुवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। 2018 में किसानों के मुद्दों को लेकर देपालपुर में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और सभा करने पर कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल के खिलाफ धारा 188 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद गुरुवार को कोर्ट नंबर 41 ने उन्हें दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में चल रही थी, लेकिन दो वर्ष पहले इंदौर में विशेष अदालत की स्थापना के बाद सुनवाई इंदौर में शुरू हुई। पुलिस ने पटेल के खिलाफ भादवि की धारा 188 और 143 के तहत मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश सुरेश यादव ने गुरुवार को पटेल को धारा 143 के तहत दोषी ठहराया। इसे खारिज करते हुए पटेल ने जमानत के लिए याचिका पेश की। इस पर कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपए की जमानत दे दी।

बिना अनुमति के किया था प्रदर्शन
मामला वर्ष 2018 का है। वकील संतोष यादव ने बताया कि पटेल के खिलाफ देपालपुर थाने में बगैर शासन की अनुमति प्रदर्शन करने और सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने पटेल को आर्टिकल 188 के तहत बरी कर दिया लेकिन आर्टिकल 143 के तहत दोषी करार दिया। एडवोकेट जय हार्डिया ने कहा कि हम स्पेशल न्यायालय के फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे

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