लोन घोटाले में पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार सहित आरोपियों को एक साल की सजा
इंदौर। पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार के सहित 10 आरोपितों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। इस सजा का मुख्य कारण इंदौर प्रीमियम को-आपरेटिव बैंक के गृह ऋण घोटाले में आरोपित होना है। कोर्ट ने दरबार पर तीन हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है। यह मामला साल 2000 का है और सजा की गई है भादवि की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत।
महू विधानसभा क्षेत्र से दरबार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, इस बार के चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वे भाजपा की उषा ठाकुर से हार गए थे।

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