370 खत्‍म करने का फैसला सही, J&K को मिले राज्‍य का दर्जा; अगले 30 सितंबर तक कराएं चुनाव- SC
नई दिल्ली। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को समाप्त करना सही था। उनके अनुसार, जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा खत्म हो गई, तो राष्ट्रपति को इसे निष्प्रभावी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 को खत्म करने का अधिकार था, यहां तक कि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं थी, और उन्होंने इसे सही माना।
जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। चुनाव आयोग से कहा गया है कि 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के रद्द होने की याचिकाओं का सुनवाई 16 दिनों तक हुई थी, और इसके बाद 5 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति के अधिकारों का इस्तेमाल सही था और वे इसे वैध मानते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं, और इसे आर्टिकल 370(1)d के तहत भी किया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने माना कि संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करके 370 को हटाने का फैसला सही नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रुचि दिखाई है कि जम्मू-कश्मीर के पुर्नगठन बिल पर विचार करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान था। राष्ट्रपति को इसे हटाने का फैसला लेने का अधिकार है, और वे संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुर्नगठन बिल पर विचार की आवश्यकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है, जिस पर सोपान जनरल ने पुनर्निर्माण की आश्वस्ति दी है।

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