दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। ईडी ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे की रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब केजरीवाल शुक्रवार, 21 जून को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।

केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ समय के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ईडी की 48 घंटे की रोक की मांग को अस्वीकार कर दिया।

न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी
बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ मामला कल्पना पर आधारित है और कोई ठोस सबूत नहीं है।

'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं'
केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। AAP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।" आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का बाहर आना देश को मजबूती देगा।

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