एक जून से इंदौर जिला भी अनलॉक, जानिये प्रतिबंध और अनुमति के बारे में


इंदौर। कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक रहने की वजह से 1 जून से बहुत अधिक रियायत नहीं मिली है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से ही इंदौर को अनलॉक किया जाए। किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगी। थोक दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगी। चोइथराम, निरंजनपुर सब्जी मंडी सहित सभी थोक मंडी बंद रहेगी लेकिन मोहल्ले में दुकानों से बिक्री हो सकेगी। शनिवार और रविवार को पूरी तरह जनता कर्फ्यू रहेगा।
चश्मे की दुकानें खुलेंगी। ऑटो रिक्शा में दो सवारी को ही बैठाने की अनुमति है। 15 जून तक शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मेले और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल बंद रहेगा। रोजाना रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन में भी कुछ गतिविधियों, जैसे- रैली, धरना, खेल गतिविधियां, शाॅपिंग मॉल, आदि को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। वहीं, किराने के साथ ही कंस्ट्रक्शन को ओपन कर दिया गया है। सर्विस सेंटर भी अब सप्ताह में 5 दिन खुल पाएंगे।

इन्हें मिली छूट
  • खेरची किराना दुकान और फल-सब्जी।
  • आटा चक्की, पशु आहार दुकान, कृषि से जुड़ी दुकानें।
  • रियल एस्टेट।
  • थोक किराना बाजार
  • मैकेनिक, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन जैसे काम के लिए छूट
  • मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक आयटम व अन्य जरूरी सामग्री की दुकानों को प्रतिबंधों के साथ छूट

21 अप्रैल के शहर हुआ था लॉक, तब 1781 आ रहे थे केस, अब 300 मिल रहे
21 अप्रैल को 1781 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 10 लाेगों की मौत भी हुई थी। संक्रमण दर 10 फीसदी थी। रिकवरी रेट 85.65% थी। लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने 30 अप्रैल तक लिए सख्त जनता कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती कर 151 में गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी की गई। अब 319 मरीज मिले हैं, जबकि संक्रमण दर भी नीचे आ गई है। 3 लोगों की मौत हुई है।