नई दिल्ली। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी ने हाल ही में कोविड-19 सहायता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य ईएसआईसी कार्ड धारक की कोरोना से मृत्यु होने पर उसकी सहायता करना है। यदि ईएसआईसी के दायरे में आने वाले किसी बीमाकृत कर्मचारी की कोरोना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को ईएसआईसी से कम से कम 1800 रुपये प्रति माह सेवानिवृत्ति मिलेगी। ईटी की खबर के मुताबिक अब श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 राहत योजना के बारे में बताया है।
ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम से मिलेगा ये लाभ
एसिक में बीमा, आय और लाभ आयुक्त एमके शर्मा ने कहा कि इस योजना को लागू करने वाले परिवार को एक मृत कर्मचारी का वेतन मिलेगा। यानी कि ईएसआईसी में योगदान करने वाले व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी, बच्चों, आश्रित माता-पिता या भाई-बहनों को हर महीने कर्मचारी के अंतिम वेतन का 90% प्राप्त होगा।
यह होगी इस योजना का लाभ लेने की पात्रता
इस योजना की व्यवहार्यता में कई रियायतें दी गई हैं। ऐसी स्थिति में परिवार को इस योजना से लाभ होगा यदि कर्मचारी की मृत्यु वर्ष में कम से कम 70 दिन ईएसआईसी में योगदान करने वाली किसी कंपनी में होती है। इसके अलावा कर्मचारी के कोविड होने से पहले तीन महीने के लिए किसी कंपनी का कर्मचारी बनना जरूरी है। अब तक यदि उसे कोरोना है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
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