कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां 10 अगस्त तक रहेंगी लागू

इंदौर।
राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को ध्यान में रखते हुए, कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पहले के दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी किए गए थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई और 19 जुलाई, 2021 को जारी दिशा-निर्देश 10 अगस्त 2021 तक प्रभावी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ राजेश राजौरा ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में अपने-अपने जिलों में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

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