वार्ड आरक्षण का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट, दायर की याचिका

इंदौर। नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि वार्ड आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है। पिछले चुनाव में जो वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एसटी एससी) के लिए आरक्षित थे, उन्हें इस बार फिर से इन श्रेणियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। याचिका में आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन करने का आदेश देने की मांग की गई है।
जयेश गुरनानी ने यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। इसमें कहा गया है कि इंदौर नगर निगम के एक दर्जन से अधिक वार्ड ऐसे हैं, जो पिछले चुनाव में एक वर्ग के लिए आरक्षित थे, उन्हें इस बार भी उसी श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है।
पिछली बार अनुसूचित वर्ग के पुरुष के लिए जो वार्ड आरक्षित किया गया था वह इस बार उसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इससे किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। मांग की गई है कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वार्ड आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पूरी तरह से पालन किया जाए।

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