मप्र में ओबीसी को इत्ने फीसदी आरक्षण देने को तैयार सरकार, नई नौकरियों में लागू होगा आरक्षण
इंदौर
 मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार बड़ा कदम उठा सकती है सरकार के महाधिवक्ता ने अपने हलफनामे में 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है कोर्ट में चल रहे मुकदमों के अलावा ओबीसी के सभी विभागों में 27 फीसदी भर्ती के लिए अपनी राय दी है महाधिवक्ता ने सरकार को बताया कि नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में 27 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने सिर्फ 6 मामलों पर रोक लगाई है।

ओबीसी को मिलेगा आरक्षण : भाजपा
सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को अपनी राय दी थी इसमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के बीच कौरवों ने सरकार को अपनी मंजूरी दे दी महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार ओबीसी को नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने यहां दर्ज सिर्फ 6 मामलों पर ही रोक लगा दी है। अन्य मामलों में सरकार स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है हाईकोर्ट ने सिर्फ पीजी नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल ऑफिसर भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है।

पहले कहा था 13 प्रतिशत करें होल्ड 
आपको बता दें कि जिस सरकार के महाधिवक्ता ने अपने हलफनामे में कहा था कि वर्तमान में ओबीसी के अलावा 13% आरक्षण होना चाहिए। अब इसी सरकार के महाधिवक्ता ने यह राय जारी की है, जिसमें कोर्ट में चल रहे मुकदमों के अलावा ओबीसी के सभी विभागों में 27 फीसदी भर्ती करने की अपनी राय दी है. इस पर बीजेपी भी लगभग सहमत है

एक सितंबर को होगी अंतिम सुनवाई
सरकार की ओर से 6 मामलों में बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम अर्जी दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 1 सितंबर को हाईकोर्ट में होनी है हाईकोर्ट ने पहले ही सभी पक्षों को इस दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है 1 सितंबर को कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुना सकती है

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