यह जनहित याचिका पूर्व पार्षद रफीक खान ने हाईकोर्ट में दायर की है। बताया जाता है कि नगर निगम के चुनाव डेढ़ साल पहले होने थे, लेकिन महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए। अब शहर में कोरोना पर काबू पा लिया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जब सरकार विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव करा सकती है, तो निगम चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। नगर निगम चुनाव नहीं होने से शहर में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी से आम जनता परेशान है। बुधवार को जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस प्रणय वर्मा के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई। इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में पहले से ही कई याचिकाएं चल रही हैं, जिनकी सुनवाई जबलपुर में चल रही है।
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