सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में के कृष्णमूर्ति और विकास किशन राव गवली के पिछले मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी अध्ययन किया गया। सिंह ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को पुन: अधिसूचित करने की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर कर आयोग को सूचित करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। इसके साथ ही इन जगहों पर जल्द से जल्द चुनाव कराये जायेंगे। राज्य सरकार को आरक्षण के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार है। सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके लिए आरक्षित पदों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्र 17 दिसंबर 2021 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत सदस्यों के 155 पद, जिला पंचायत सदस्यों के 1273, सरपंच के 4058 और 64 पद राज्य में पंच के हजार 353 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। बैठक में राज्य चुनाव आयोग के सचिव बीएस जमोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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