मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों पर चुनाव प्रक्रिया रहेगी जारी
इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आम चुनाव वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत पंच, सरपंच को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित 
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी बैठक में के कृष्णमूर्ति और विकास किशन राव गवली के पिछले मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी अध्ययन किया गया सिंह ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को पुन: अधिसूचित करने की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर कर आयोग को सूचित करने के लिए पत्र लिख रहे हैं इसके साथ ही इन जगहों पर जल्द से जल्द चुनाव कराये जायेंगे राज्य सरकार को आरक्षण के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार है। सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके लिए आरक्षित पदों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्र 17 दिसंबर 2021 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं 
जिला पंचायत सदस्यों के 155 पद, जिला पंचायत सदस्यों के 1273, सरपंच के 4058 और 64 पद राज्य में पंच के हजार 353 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। बैठक में राज्य चुनाव आयोग के सचिव बीएस जमोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे

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