रद्द नहीं होंगे पंचायत चुनाव, चुनाव आयोग ने लिया ये बड़ा फैसला
इंदौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है
 मप्र राज्य चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर चुनाव होंगे और आने वाले समय में यह कानून के दायरे में होगा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज राज्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव समय पर होंगे और पूरी प्रक्रिया निर्देशानुसार कानून के दायरे में होगी सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी सीटों पर चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा और चुनाव की घोषणा आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी।
राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर तय कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव होंगे. इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक की 98 हजार 319 सीटों पर चुनाव नहीं होंगे राज्य में पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक 14 हजार 525 उम्मीदवारों ने फार्म जमा किया है फिलहाल यह बैठक चल रही है।
इससे पूर्व शुक्रवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी एस जमोद ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वर्ष 2021-22। आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य पदों की चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं

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