मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में फिर आगे बढ़ी याचिका
इंदौर पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई कोर्ट ने अगली तारीख 15 दिसंबर दी है। सुनवाई सुबह 10.30 बजे होगी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सैयद जाफर और जया ठाकुर ने रिट याचिका दायर की थी पैरवी कर रहे अधिवक्ता वरुण ठाकुर।
इधर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अब 14 दिसंबर की जगह 18 दिसंबर को होगी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को आरक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया माना जा रहा है कि सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है पहले यह सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन हो नहीं सकी मंगलवार को भी सुनवाई स्थगित कर दी गई।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण के संबंध में पंचायत राज निदेशालय ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किया था कहा गया कि 14 दिसंबर को भोपाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी निकाल कर की जाएगी अब इसकी तारीख को बदलकर 18 दिसंबर कर दिया गया है।

कमलनाथ सरकार का फैसला पलटा
बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों का परिसीमन रद्द कर दिया था, जहां पिछले एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं ऐसे सभी जिलों, जिलों या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था लागू होगी। जिस वर्ग के लिए पद आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

कोर्ट पहुंचा मामला, सरकार को एक महीने में देना है जवाब
पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आता है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी यह याचिका कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने दायर की है।
बता दें कि इससे पहले पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में सरकार को जवाब देने को कहा है इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

कांग्रेस ने बनाई पांच सदस्यीय समन्वय समिति
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव के लिए पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर समन्वय करेगी और संबंधितों को उचित मार्गदर्शन देगी। इस समिति में पूर्व मंत्री एवं विधायक कमलेश्वर पटेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। जबकि पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक झूमा सोलंकी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव और चुनाव आयोग के प्रभारी जेपी धनोपिया को समिति का सदस्य बनाया गया है

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