चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो हाईकोर्ट में दाखिल करें नई याचिका : सुप्रीम कोर्ट
जबलपुर।
महापौर का चुनाव जनता द्वारा करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को बहाल करने की अर्जी याचिकाकर्ता ने वापस ले ली है
 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस डीआर गवई के समक्ष अप्रत्यक्ष महापौर चुनाव कराने के संबंध में 26 जनवरी 2021 को कानून अधिसूचित किया गया था। इसके बाद युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं होने पर हाईकोर्ट में नई याचिका दायर करने की सलाह दी है।
दरअसल, सिटीजन कंज्यूमर मार्ग दर्शन मंच ने महापौर का चुनाव जनता के माध्यम से कराने की मांग की थी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इस दौरान राज्य सरकार ने सितंबर 2020 में डायरेक्ट सिस्टम से महापौर के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था अधिसूचना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
परिस्थितियों में बदलाव के बाद याचिकाकर्ता से पारित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने याचिकाकर्ता को अधिसूचना जारी नहीं होने की स्थिति में नई याचिका दायर करने की सलाह दी।

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