त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदान शनिवार को, आयुक्त बोले निर्भय होकर मतदान करें
इंदौर
 मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के पहले चरण का मतदान शनिवार को होगा। राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है
पहले चरण में 52 जिलों के 115 विकासखंडों की 8702 ग्राम पंचायतों के 26 हजार 902 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इनमें से 22 हजार 915 सामान्य और 3 हजार 989 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर शनिवार को मतदान होगा। मतदान के दिन इन निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश रहेगा।
राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने मतदाताओं से निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। वोट करें। मतदान 25 जून शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर ही होगी। सिंह ने कहा है कि मतदाता मतदान के लिए जाते समय अपना पहचान पत्र अवश्य साथ रखें।
आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें। चुनाव कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण के मतदान के लिए 52 हजार से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है
वोटर आईडी कार्ड लेकर मतदान करने जाएं। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने पहचान पत्र के संबंध में जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मतदाता पर्ची, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भूमि अधिकार और ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला और गुलाबी)), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, पंजीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदूपत्ता कलेक्टर का पहचान पत्र, सहकारी समिति का शेयर प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएनएन कार्ड), राज्य / केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान- पत्र, एससी / एसटी / ओबीसी / अधिवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन भुगतान आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और जो b रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी फोटो वाला कार्ड। इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी ऐसे अन्य अभिलेखों को भी स्वीकार कर सकता है जो मतदाता की पहचान के संबंध में उसे संतुष्ट कर सकें।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर वर्णित कोई भी दस्तावेज, जो केवल परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध है, परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर एक दस्तावेज़ का उपयोग अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी किया जा सकता है, बशर्ते अन्य सदस्यों की पहचान ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर की जा सके।
यदि कोई मतदाता कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका आदि या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से अपनी पहचान स्थापित कर उसे मतदान की सुविधा प्रदान करता है।

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