आप अगले स्टेशन पर छूटी हुई ट्रेन पकड़ लेते हैं और टीटी ने सीट किसी और को दे दी, तो क्या होगा?
इंदौर
भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। काम के सिलसिले में या दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए लोग ट्रेनों का सहारा लेते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी ट्रेन कई लोगों की पहली पसंद होती है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आम लोगों को इस पर सफर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा, यह एक सुविधाजनक और किफायती साधन है। हालांकि लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशनों पर जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार किसी कारणवश ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब आपकी सीट किसी और को दी जाएगी।
इसका जवाब हां और ना दोनों में है। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो टीटीई को आपकी सीट किसी और को सौंपने का अधिकार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस जगह पर दावा नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि अगला स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है और आप किसी अन्य माध्यम से ट्रेन से पहले वहां पहुंच सकते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं और अपनी सीट का दावा कर सकते हैं। रेलवे आपकी सीट कन्फर्म टिकट पर अगले 2 स्टेशनों के लिए आरक्षित रखता है। हालांकि, उसके बाद टीटीई आपकी सीट वेटिंग टिकट वाले यात्री को दे सकता है। 

2 स्टेशनों के बाद ट्रेन लेंगे
इस नियम का एक और फायदा यह है कि आपको सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा? मान लीजिए कि आप जिस स्टेशन से ट्रेन लेना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेन में कोई सीट उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको एक कन्फर्म सीट मिल रही है, जहाँ से ट्रेन रवाना होती है। यदि आपका प्रस्थान स्टेशन आपसे केवल 2 स्टेशन पीछे है तो वहां से अपना टिकट बुक करें और फिर अपने स्टेशन से ट्रेन लें। 

आधा पैसा मिलेगा
यदि फिर भी आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप टिकट की मूल कीमत का आधा दावा कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन से प्रस्थान करने के 3 घंटे बाद टिकट रद्द करते हैं और टीडीआर प्रस्तुत करते हैं, तो आपको आधी राशि वापस कर दी जाएगी। रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए हैं। अगर आपको इनके बारे में सही जानकारी है तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं।

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