राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे: अब कब लड़ पाएंगे अगला चुनाव?
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। राहुल अब सांसद नहीं हैं क्योंकि संसद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अपात्र बताते हुए उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी थी।

अब राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी खतरे में है। यदि वे जेल जाते हैं तो उनका मामला कुछ ऐसा है कि वह कई वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कहते हैं कि राहुल को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगर अदालत उनकी सजा को निलंबित कर देती है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा। उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगनी चाहिए। क्योंकि वह (राहुल गांधी) संसद के सदस्य तभी बने रह सकते हैं, जब दोषसिद्धि पर रोक हो।
 
...तो आप 8 साल तक चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे
कपिल सिब्बल के मुताबिक, ''अगर हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को रद्द नहीं किया तो राहुल अगले आठ साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।''
बता दें कि 'जनप्रतिनिधित्व कानून 1951' की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। जिसमें दोषी को संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ जाता है। 

वायनाड से थे लोकसभा के सांसद 
राहुल गांधी केरल में वायनाड लोकसभा सदस्य थे। इसके अलावा वे पहले अमेठी के सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि, उन्हें 2019 में झटका लगा जब वह अमेठी से चुनाव हार गए। 2019 वह साल था जब राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा में मोदी सरनेम पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था "नीरव मोदी, ललित मोदी... सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है"। उसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। अब कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुना दी।

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