इंदौरियों को कोरोना कर्फ्यू में मिली कुछ रियायत,कई प्रतिबंध अभी भी

इंदौर । जिला आपदा प्रबंधन समिति के सोमवार से शहर को खोलने के सुझाव के बाद रविवार देर शाम जिला प्रशासन ने शहर को अनलाक करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है। यह रहेगी प्रतिबंधित गतिविधिया 

• सभी सामाजिक/राजनैतिक / खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के विरोधप्रदर्शन आदि गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी। 

• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक /प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। 

• सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह। . 

• सभी धार्मिक/पूजा स्थल बंद रहेगे। 

• अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास,विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसकेअतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे। 

• अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। 

• 15 जून 2021 तक विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। 

• प्रत्येक शनिवार एवं रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। 

शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक गतिविधियां चल सकेगी। शनिवार को जिला काईसेस मैनेजमेंट उप समिति द्वारा कुछ थोक गतिविधि संबंधित दुकानों को माल डिस्पेच किए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।सम्पूर्ण जिले में रात्रि 11.30 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कयूं रहेगा।

 रूल ऑफ सिक्स :– अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। 

इनको मिलेगी छूट 

 चोईथराम मंडी में केवल प्याज की बिकी हो सकेगी। केवल इस गतिविधि के लिए मंडी प्रशासन, मंडी में आवाजाही की अनुमति दे सकेगा। अन्य प्रकार की बिक्री के लिए अभी यह मंडी बंद रहेगी। मंडी प्रशासन की जिम्मदारी होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो तथा उल्लंघन किए जाने पर पैनाल्टी लगाए जाने के अधिकार मंडी प्रशासन को पूर्व में प्रत्यायोजित किए जा चुके है। छावनी/लक्ष्मीबाई नगर/मालवा मिल अनाज मंडी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित कर सकेंगे। 

 ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को देखते हुए जिले में स्थित समस्त मोटर पंप रिपेयरिंग दुकान/संस्थान संचालित हो सकेंगे। इन्दौर नगर निगम सीमा के बाहर जिले में स्थित 8 नगर पंचायतों तथा ग्रामीणक्षेत्रों की दुकानों के खोलने के संबंध में निर्णय हेतु अधिकार ब्लाक स्तरीय क्राईसेस  मैनेजमेंट समिति के मतानुसार क्षेत्रीय एसडीएम को सौपे जाते हैं। क्षेत्रीयएसडीएम अपने क्षेत्राधिकार में इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तारतम्य में दुकानें खोल सकेंगे। होने वाली बोवनी को देखते हुए किसानों के घर से खेततक आने-जाने में कोई व्यवधान न हो यह भी संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे। 

इन दुकानों को मिली छट 

 सम्पूर्ण जिले में स्टेशनरी एवं बुक्स की थोक तथा खेरची दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुकवार दोपहर 12.00 बजे से साय 5.00 बजे तक संचालित होसकेगी। 

 सम्पूर्ण जिले में दूध डेयरी सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर रात्री 8.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
• किराना/ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार प्रातः 6.00 से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।

• किराना/ग्रोसरी की थोक दुकानें सप्ताह में केवल 5 दिन अर्थात सोमवार से शुकवार प्रातः से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी। 

• चार थोक बाजार क्षेत्र अर्थात महारानी रोड़ एवं सियागंज, मल्हारगंज क्षेत्र,छावनी क्षेत्र एवं मालवा मिल क्षेत्र में किराना/ग्रोसरी एवं अन्य सभी श्रेणी की दुकानें पूर्ण रूप से दो दिन अर्थात शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगी। 

• अण्डा, चिकन, मीट (कच्चे रूप में) की बिक्री के संस्थान सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेंगे। विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट के किचन संचालित करते हुए केवल पक्का खाद्यसामग्री की होम डीलेवरी की जा सकेगी। यह गतिविधि सोमवार से शनिवार प्रातःसे लेकर रात्री 10.30 बजे तक संचालित हो सकेगी किन्तु रेस्टोरेंट का मुख्यदरवाजा/शटर पूर्ण रूप से बंद रहेगा। 

• शहरी गरीब श्रेणी के निम्न वर्ग की सेवाएं संचालित हो सकेगी अ-धोबी संबंधी कार्य ब- मोची संबंधी कार्य स- दर्जी संबंधी कार्य द- नाई की दुकान के कर्मचारी बिना दुकान खोले घर जाकर अपनीसेवाएँ दे सकेंगे। विभिन्न अस्पतालों एवं होटलों की सुविधा हेतु लाण्ड्री संबंधी गतिविधि भी संचालित हो सकेगी। 

• विभिन्न वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों में स्थित मशीनों की रिपेयरिंग हेतु ऑटो पार्ट्स/मशीनरी की दुकानें सप्ताह में 5 दिन अर्थात सोमवार से शुकवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी। 

• प्रचलित निर्माण कार्य सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार संचालित हो सकेंगे तथा रविवार को केवल ऑन साईट लेबर को रखा जाकर कार्य किया जा सकेगा। प्रचलित निर्माण कार्यों में आवश्यकता को देखते हुए प्लायवुड की दुकानेंसप्ताह में तीन दिन अर्थात सोमवार, बुधवार, शुकवार प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी 

• विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों तथा निर्माण संबंधी गतिविधियो की आवश्यकता को देखते हुए चार्टड अकाउंटेंट, कंपनी सेकेटरी, टैक्स कंसलटेंट, औद्योगिक इकाईयों, निर्माण गतिविधि संबंधी, दांसपोर्ट एवंगोडाउन सर्वीसेस के निजी कार्यालय जिले में खोले जा सकेंगे। शेष निजी कार्यालय अभी नहीं खुल सकेंगे। फोटोग्राफर तथा फोटो फ्रेम बनाने संबंधी संस्थान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुकवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। 

• जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा गठित उप समिति समय-समय पर थोक बाजार के संबंधित एसोसिएशन जैसे- क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार, (अटैची,बैग्स,सूटकेस, थैले) गारमें जेबल आयटम, सायकल, चूड़ी, स्टील/शीट्सआदि से समक्ष में चर्चा । समय/दिन के लिए माल डिस्पेच करने की अनुमति दे सकेगी।








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