कोरोना से मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा, SC ने कहा- सरकार तय करेगी राशि

नई दिल्ली।
कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा मिले, हालांकि राशि का फैसला केंद्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह COVID-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे। उल्लेखनीय है कि याचिका में रुपये की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है अदालत ने अपनी ओर से कोई मुआवजा राशि तय नहीं की, लेकिन कहा कि यह राशि एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख रुपये मुआवजे की मांग नहीं मानी
दरअसल, केंद्र ने कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया था केंद्र ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसके साथ "राजकोषीय क्षमता का कोई मुद्दा नहीं" था। लेकिन देश के संसाधनों के तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग को देखते हुए कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जा सकती है।
21 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें केंद्र और राज्यों को कानून के तहत मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 4 लाख रुपये का भुगतान करने और कोरोनोवायरस के कारण अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया था। एक समान नीति बनाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रिपक कंसल और गौरव कुमार बंसल ने केंद्र और राज्यों से अनुरोध किया था कि कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को कानून के तहत 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और एक समान नीति बनाई जाए

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