भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स), पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में राहत दी है।
मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में राहत दी है। @mpurbandeptt ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। @BJP4MP @ChouhanShivraj #MadhyaPradesh
— Bhuppendra Siingh (@bhupendrasingho) June 8, 2021
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इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है। ये सभी छूट केवल उन मामलों में मिलेगी जिनमे बकाया बिल का भुगतान 31 अगस्त 2021 तक कर दिया जाएगा।
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