संप‍त्ति कर और पानी के बिल के सरचार्ज में राहत, मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी


भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर संप‍त्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स), पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में राहत दी है।
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उनके अनुसार विभाग ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पानी का 10 हजार रुपये तक के बकाया बिल का सरचार्ज पूरी तरह माफ़ हुआ। दस हजार से 50,000 तक के बकाये पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी।
इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है। ये सभी छूट केवल उन मामलों में मिलेगी जिनमे बकाया बिल का भुगतान 31 अगस्त 2021 तक कर दिया जाएगा।

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