रेलवे ने दी चेतावनी! ट्रेन में सफर के दौरान की गई इस गलती पर होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली
भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए जारी किया है ट्रेन में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी जा चुकी हैं। ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है
 
रेलवे ने ट्वीट कर यह बात कही 
रेलवे ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि यात्री अपने साथ ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जाएं या ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी को भी इसे ले जाने की अनुमति न दें, यह दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाना या ज्वलनशील सामान ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ दंडनीय है। एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है। कर सकते हैं। 
इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध 
रेलवे के ट्वीट के मुताबिक अब यात्री केरोसिन, सूखी घास, चूल्हा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखों या ट्रेन के डिब्बे में आग फैलाने वाली किसी भी चीज के साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यह सख्ती दिखाई है। इसके लिए रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। 
 
रेलवे परिसर में धूम्रपान करना अपराध 
इसके अलावा रेलवे की ओर से आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है।

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