इंदौर । राज्य शासन के निर्देशानुसार सरकारी खर्च पर बुर्जुगों को रामेश्वरम् तीर्थयात्रा पर भेजा जायेगा। यह स्पेशल ट्रेन इंदौर से 4 नबंवर 2019 को देवास, उज्जैन, सीहोर होते हुए रामेश्वरम् जायेगी और 9 नबंवर 2019 को वापस इंदौर आयेगी। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2019 है। पात्र हितग्राही नगरीय निकाय और जनपद पंचायत इंदौर, महू, देपालपुर और सांवेर के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक शर्तें
हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का हो, आयकरदाता न हो। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई भी यात्रा न की हो। जीवन काल में एक ही बार तीर्थ का लाभा ले सकेगा। अत: इस यात्रा हेतु सिर्फ वे आवेदक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, जिन्होने इस योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई भी यात्रा नहीं की है। यात्रा हेतु शारीरिक एंव मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी सक्रामक रोग या टी.बी. कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंध, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। यदि यह पाया गया कि आवेदक ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
हितग्राही द्वारा आवेदन पत्र 2 प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जायेगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रंट पोज में लगाना होगा। तीन फोटो के अभाव में आवेदन पत्र रद्ध किया जायेगा। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिये आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र जिस बंद लिफाफे में प्रेषित किया जाये एस पर “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2019 में रामेश्वरम् स्थान की यात्रा के लिये आवेदन” अंकित किया जाये। रिक्त स्थानों में जिस वर्ष में जिस स्थान की यात्रा हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले रात्रा करने हेतु आवेदन किया है को अपने साथ एक सहायक, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष से कम होना चाहिए, को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी। बशर्तें कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समूह में अधिक 5 सहायक यात्रा पर जा सके। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करते पर सहायक की सुविधा नहीं होगी।